सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली

1. श्री आर0रमेश कुमार 
आई0 ए0 एस0
आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली ।
………….. अध्यक्ष ।

2. श्री मानवेन्द्र सिंह
आई0 ए0 एस0
जिलाधिकारी, बरेली ।
………….. सदस्य ।

3. श्री एम0एल0चौरसिया
उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), बरेली । …………..सदस्य ।

4. श्री कमल प्रसाद गुप्ता
सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बरेली ।…………..सचिव ।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली का गठन, कार्य एवं शक्ति तथा शक्तियों का प्रतिनिधायन :

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से संभागीय परिवहन प्राधिकरण का गठन करती है। तीन सदस्यीय संभागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली का गठन अधिसूचना संख्या 27/2017/1997/तीस-4-2017-135/89 दिनांक 27-10-2017 द्वारा किया गया है जिसमें निम्नानुसार सदस्य निर्धारित किये गये हैंः-

1-    आयुक्त बरेली मण्डल (अध्यक्ष)

2-    मण्डल मुख्यालय के जिला मजिस्ट्रेट (सदस्य)

3-    उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र) बरेली (सदस्य)

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली का कार्यक्षेत्र बरेली, शाहजहॉपुर, बदायूॅ और पीलीभीत जिले शामिल किये गये है।

संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति निम्नांकित से हैः-

1-    प्राधिकरण में केवल एक सदस्य होने की दशा में – एक

2-    प्राधिकरण में दो या तीन सदस्य होने की दशा में – दो

सम्बन्धित संभाग का संभागीय परिवहन अधिकारी संभागीय परिवहन प्राधिकरण के पदेन सचिव होगें। उ0प्र0मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 57 के अन्तर्गत सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार की शक्तियों का प्रतिनिधायन सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन) को कर सकती है। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 68(5) के अन्तर्गत निम्नानुसार शक्तियों का प्रतिनिधायन सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को किया गया है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02-07-1990 का प्रस्ताव एवं संकल्प जिसके द्वारा प्राधिकरण के सचिव को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं, के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18-08-1998 में निम्नानुसार अधिकार सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को दिये गये हैं-

प्राधिकरण की विगत बैठक दिनांक 26.02.2019 के संकल्प संख्या – 06 में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा – 74 के अन्तर्गत व्यवसायिक मोटर साइकिल के ठेका गाड़ी परमिटों के प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की षक्ति सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की गयी है। 

संभागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली द्वारा दिनांक 31.01.2019 तक निम्नानुसार वाहनों के परमिट जारी किये गये हैंः-

1-    कुल 69 निजी मार्गो पर 741 मंजिली गाड़ियों को परमिट जारी किये गये हैं

2-    बरेली संभाग के चारों जनपदों में आटो /टैम्पो के परमिट जारी किये गये हैं।

आटो रिक्शा(3$1) के कुल 12817 परमिट जारी किये गये हैं तथा टैम्पो-टैक्सी (6$1) के कुल 4367 परमिट जारी किये गये हैं। जिनमें बरेली शहर में सीएनजी चालित 2856 आटो रिक्शा के तथा सीएनजी चालित 697 टैम्पो-टैक्सी के परमिट सम्मिलित हैं। उप संभागवार निम्नानुसार केन्द्र बनाये गये हैं जिनसे आटो रिक्शा/टैम्पो-टैक्सी के परमिट जारी किये गये हैं।

3-    स्कूल बस के परमिट- कुल 1310 स्कूल बसों/मिनी बसों के परमिट संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं, 367 परमिट मैक्सी कैब वाहनों के स्कूल परमिट जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त स्कूलों में अनुबन्धित 103 बसों तथा 395 मैक्सी केब को ठेका बसों के परमिट जारी किये गये है।

4-    कुल 1642 मोटर कैब तथा मैक्सी कैब वाहनों को संभागीय परमिट जारी किये गये हैं।

5-    162 बसों तथा 947 मैक्सी कैब/मोटर कैब को आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट जारी किये गये हैं।

6-    7511 मालयानों को सम्पूर्ण उ0प्र0 के लिए परमिट जारी किये गये हैं।

7-    8123 मालयानों को राष्ट्रीय परमिट जारी किये गये हैं।

कैरिज बाई रोड एक्ट 2007 की धारा-3 तथा कैरिज बाई रोड रूल्स 2011 के नियम(3) के अन्तर्गत कॉमन कैरियर के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर पंजीयन करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारित करते हुए कॉमन कैरियर के पंजीयन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु सचिव को शक्तियॉं प्रत्यायोजित की गयी हैं।

क-  ठेका गाड़ियों, निजी सेवायान या माल वाहनों के लिये अनुज्ञापत्र देने या ऐसे अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण करना।

ख-  मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-87 के अधीन स्थाई अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने में अपनी सभी या किन्हीं शक्तियॉं।

ग-  अन्तर राज्यीय मार्गों पर चलने वाले परिवहन यानों के सम्बन्ध में अनुज्ञापत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने की या प्रतिहस्ताक्षर करने से इन्कार करने की अधिनियम की धारा-88 के अधीन शक्ति।

घ-  उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकिल्स रूल्स 1940 के नियम 63, 64 और 65 के अधीन यान के बदलने की स्वीकृति देने या स्वीकृति देने से इन्कार करने की समस्त अथवा किन्हीं शक्तियॉं।

ड.-  अन्तरसंभागीय मार्ग पर चलने वाली किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में किसी अनुज्ञापत्र प्रतिहस्ताक्षर करने या प्रतिहस्ताक्षर करने से इन्कार करने की शक्ति।

च-  उत्तर प्रदेश मोटर व्हीकिल्स रूल्स 1940 के नियम 68 के अधीन अनुज्ञापत्र की द्वितीय प्रतिलिपि जारी करने की शक्ति।

छ-  अपने संभाग के भीतर अनुज्ञापत्र को निलम्बित करने तथा धारा-86 की उपधारा 4 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की शक्ति।

       (1)   मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86(5) की शक्ति जिसके अन्तर्गत संभागीय परिवहन प्राधिकरण को अधिकार है कि वह धारा 86 (1) के उप धारा (ए) अथवा (बी) अथवा (ई) के उल्लंघनों में परमिट को निरस्त अथवा निलम्बित करने के स्थान पर अनुज्ञाधारी की सहमति से एक निश्चित धनराशि दे सकता है की शक्ति अध्यक्ष प्राधिकरण को भी प्रत्यायोजित की जा सकती है।

ज-    मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 103 के प्रयोजन के लिए अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम के आवेदन पर उसके लिए अनुज्ञापत्र जारी करने की शक्ति।

उपरोक्त वर्णित (़ड.) व (छ) में वर्णित शक्तियॉं केवल सचिव को ही प्रत्यायोजित की जा सकती है। शेष सभी शक्तियॉं सचिव एवं संभाग के सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16-01-2010 के संकल्प संख्या 14 में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 80(2) के अनुसार किसी भी प्रकार के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत करने से इंकार नही किया जायगा तथा प्राधिकरण परमिट स्वीकार करने से मना नही करेगा जब तक कोई विशिष्ट कारण न हो। संभागीय परिवहन प्राधिकरण बरेली द्वारा मंजिली गाड़ियों को परमिट स्वीकृत करने के आवेदनों पत्रों पर विचार कर स्वीकृत करने की शक्ति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रदान की गयी है।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11-07-2017 के संकल्प संख्या 3 में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अन्तर्गत स्वीकृत/जारी सवारी गाड़ी के स्थायी परमिटों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की शक्ति का प्रतिनिधायन सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को किया गया है तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि नवीनीकरण किये गये परमिटों को अनुमोदनार्थ संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करें। संभागीय परिवहन प्राधिकरण, बरेली की बैठक दिनांक 11-07-17 के संकल्प संख्या 4 के अन्तर्गत मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अन्तर्गत सवारी गाडियों के परमिटों के नवीनीकरण एवम् धारा 82(1), (2), (3) के अन्तर्गत हस्तान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु परमिट हस्तान्तरण की शक्ति सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की गयी है।